Azam Khan : आज़म खान सहित पत्नी ताजीन और बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट नें सुनाई 7-7 साल की सजा, जानें क्या है मामला..

Azam Khan : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महासचिव आज़म खान को उनकी पत्नी सहित कोर्ट ने दोषी करार किया है. आपको बता दें की अदालत ने आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला खान के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सुनवाई करते हुए इस फैसले को सुनाया है.

Azam Khan : इन लोगों को हुई 7 साल की सजा.

Azam Khan : इसी फैसले के तहत कोर्ट में आज आज़म खान के साथ-साथ उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी ताजीन फात्मा की पेशी थी जहाँ कोर्ट ने आज के दिन एक ऐतिहासिक आदेश सुनाते हुए आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई है।

क्या था मामला

Azam Khan : आपको बात दें कि आजम खान पर इस मामले को लेकर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की और से गंज कोतवाली में 3 जनवरी 2019 को एक केश दर्ज करवाया गया था.

जिसमे ये आरोप लगाया गया था की आजम खान ने अपने बेटे के आलग अलग दो जनतिथि से दो जन्मप्रमाण पत्र बनवाए हैं. इसनें से एक प्रमाणपत्र रामपुर नगर पालिका से बना है तो वहीँ दूसरा प्रमाण पत्र लखनऊ से बना है.

जानकारी के लिए बता दें की इस केश में आजम खान के समेत उनके बेटे अब्दुल और उनकी पत्नी डॉ तजीं फातमा भी शामिल है. जिसकी सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है.

दोनों पक्षों की तरफ से अपनी-अपनी दलीलें कोर्ट में पेश की गईं थी जिनको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये अंतिम फैसला सुनाया और सभी दोषिओं को 7-7 साल की सजा सुनाई.

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