श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट कि याचिका पर Supreme Court का बड़ा फैसला,शाही ईदगाह के साइंटिफिक सर्वे की मांग हुई ख़ारिज

Supreme Court: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर शाही ईदगाह परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका सुप्रीपकोर्ट के द्वारा ख़ारिज कर दी गई है। इस मामले जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सुनवाई करते हुए इस याचिका को ख़ारिज कर दिया है। यह मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। ईदगाह परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग को इलहाबाद हाई कोर्ट ने भी ख़ारिज कर दिया था। जिसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को ख़ारिज कर दिया है।

मंदिर ट्रस्ट द्वारा दायर की गई याचिका हुई Supreme Court में ख़ारिज

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंदिर ट्रस्ट की ईदगाह परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने वाली याचिका ख़ारिज कर दी गई है। ट्रस्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की थी। ट्रस्ट ने याचिका में 1968 में हुए समझौते के खिलाफ तर्क देते हुए इसे दिखावा और धोखाधड़ी बताया। मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को ख़ारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाएं हाई कोर्ट में लंबित है। इस वजह से इसपर पहले हाई कोर्ट ही विचार करे यही उचित होगा।

क्या है पूरा मामला

यह विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। बता दें कि कृष्ण जन्मस्थल के नाम 10.9 एकड़ जमीन है। जबकि ढ़ाई एकड़ जमीन शाही ईदगाह के नाम है। हिन्दू पक्ष का यह दावा है की इसपर अवैध रूप से कब्ज़ा किया गया है। वे ईदगाह हटाने और जमीन को कृष्ण जन्मस्थल को देने की मांग कर रहे है।

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