ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते समय आप कई सावधानियां बरतते हैं, लेकिन इसके बावजूद गलतियां हो ही जाती हैं। अगर एक भी नंबर गलत हुआ तो आपकी मेहनत की कमाई गलत खाते में चली जाती है. अगर आपने भी ऐसी कोई गलती की है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.
आरबीआई को कई शिकायतें मिलीं
इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोकपाल योजना, 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। आरबीआई ने इस रिपोर्ट में बताया है कि साल के दौरान मिली ज्यादातर शिकायतें डिजिटल पेमेंट और ट्रांजेक्शन के तरीकों से जुड़ी थीं।
इस तरह आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा
अगर आपका पैसा गलत खाते में चला गया है तो आप सोचते हैं कि इसे वापस कैसे लाया जाए। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. आरबीआई की वेबसाइट के मुताबिक, गलत खाते में पैसा ट्रांसफर होने पर आपको सबसे पहले अपने बैंक को पूरे मामले की जानकारी देनी चाहिए। आप अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। आपको कॉल करके उन्हें ट्रांजैक्शन की सारी जानकारी देनी होगी. बदले में बैंक आपको एक अनुरोध या शिकायत नंबर देगा।
ईमेल द्वारा जानकारी भेजें
आप बैंक के ग्राहक सेवा विभाग को ईमेल भेजकर भी गलत ट्रांसफर की जानकारी दे सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके बैंक से संबंधित सभी संचार के लिखित दस्तावेज़ उपलब्ध होंगे। इसके लिए एक और तरीका भी है. आप बैंक की होम ब्रांच में जाकर मैनेजर से बात कर सकते हैं और गलत ट्रांसफर की आधिकारिक सूचना जमा कर सकते हैं।
पैसा वापस आएगा
यदि दिया गया खाता नंबर गलत है या मौजूद नहीं है, तो पैसा तुरंत आपके खाते में वापस कर दिया जाएगा। यदि विवरण वैध है और पैसा चला गया है, तो इसे वापस प्राप्त करना पूरी तरह से प्राप्तकर्ता पर निर्भर होगा। यदि पैसा प्राप्त करने वाला व्यक्ति रिवर्स ट्रांजेक्शन को मंजूरी दे देता है, तो आपको अपना पैसा बिना किसी परेशानी के वापस मिल जाएगा।