पान मसाला, गुटखा खाने-बेचने वालों के लिए बड़ी खबर! लग सकती है 1 लाख ₹ तक कि पेनल्टी..

GST Rules: यदि आप लोग भी पान मसाला या फिर गुटखा बेचना पसंद करते हैं तो यह खबर आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि कुछ नियमों बदलाव हुआ और इन नियमों में बदलाव के चलते आपके ऊपर ₹100000 तक की पेनल्टी लग सकती है. जी हां दरअसल यदि यह सभी कंपनियों या फिर मैन्युफैक्चरिंग जीएसटी अथॉरिटी में अपनी पैकिंग मशीनरी को रजिस्टर नहीं करवाती है तो इन्हीं सभी पान मसाला और गुटखा बनाने वाली कंपनियों पर बड़ी कार्यवाही हो सकती है और पेनल्टी के तौर पर ₹100000 देने पड़ सकते हैं.

यहां आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह नया नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू किया जाएगा वहीं फाइनेंस बिल 2024 के माध्यम से ही केंद्रीय जीएसटी एक्ट में संशोधन किया गया है जिसके चलते अब रजिस्टर नहीं की गई हर मशीनरी पर ₹100000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा. तो यदि आप लोगों ने अपनी मशीनरी को रजिस्टर नहीं करवाया है तो जल्द ही रजिस्टर करवा ले वरना 1 अप्रैल 2024 से हर मशीनरी के ऊपर ₹100000 तक का जमाना लगाया जाएगा.

GST Rules: रजिस्ट्रेशन करवाते समय देनी पड़ेगी यह जानकारी

पिछले साल ही, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, कर प्राधिकरण ने तंबाकू निर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीनों के पंजीकरण के लिए एक विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की थी। इन निर्माताओं को मौजूदा पैकिंग मशीनों, नई स्थापित मशीनों को जीएसटी एसआरएम-1 फॉर्म के माध्यम से पंजीकृत करना होगा और इन मशीनों की पैकिंग क्षमता की भी जानकारी देनी होगी। वही आपको बता दे कि इन सब के अलावा यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो इस तरीके की मशीनरी को भी जप्त कर लिया जाएगा.

GST Rules: जीएसटी काउंसिल बैठक ने लिया था बड़ा फैसला

वित्त मंत्रालय के आय सचिव संजय मल्होत्रा का इस पूरे मामले को लेकर कहना था कि जीएसटी काउंसिल ने पहले ही एक बैठक में यह सब तय किया था कि गुटका और पान मसाला और ऐसे ही अन्य तंबाकू प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाली पैकिंग मशीनरी का रजिस्ट्रेशन किया जाए और उनकी प्रोडक्शन क्षमता पर भी नजर रखी जाए. संजय मल्होत्रा ने यहां तक जानकारी दी कि हालांकि रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर पहले कोई भी पेनल्टी नहीं हुआ करती थी लेकिन अब काउंसिल ने फैसला किया है कि इस पेनल्टी को लगाया जाना चाहिए इसलिए फाइनेंस बिल 2024 में इस तरीके की मशीनों के रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाने पर पेनल्टी की व्यवस्था की गई.