Aadhaar Pan Linking: आधार कार्ड से पैन कार्ड नही था लिंक,सरकार ने वसूला 600 करोड़.!

Aadhaar Pan Linking: पैन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल सरकार ने पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक में देरी करने के लिए 600 करोड रुपए का जुर्माना लगाया है जी हां सरकार ने संसद को सोमवार को सूचित करते हुए बताया है कि लगभग 11.48 करोड़ स्थाई खाता संख्याएं अभी तक बायोमेट्रिक पहचान से नहीं जुड़ पाई है. इस सिलसिले में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब दिया और बताया की छूट वाली श्रेणी को छोड़कर आधार कार्ड से लिंक नहीं किए जाने वाले पैन कार्ड की संख्या 29 जनवरी 2024 तक 11.48 करोड़ है.

पैन कार्ड से आधार कार्ड नहीं किया लिंक

30 जून 2023 की अंतिम तारीख देने के बावजूद अपने पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक नहीं करने वाले व्यक्ति से ₹1000 की पेनल्टी के माध्यम से सरकार की कमाई के विवरण के संबंध में भी सवाल पूछा गया था और इसी का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया और बताया कि जिन व्यक्तियों ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है उनसे 1 जुलाई 2023 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक शुक्ल का कुल संग्रह 601.97 करोड रुपए हैं.

एनएक्टिव कर दिया जाएगा पैन कार्ड

पैन कार्ड को बायोमेट्रिक आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून 2023 रखी गई थी वहीं आयकर विभाग ने इस पूरे मामले को लेकर कहा था कि जो भी करदाता अपना आधार कार्ड बताने में सफल रहा है उनका पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा और ऐसे में पैन कार्ड के खिलाफ कोई रिफंड भी नहीं किया जाएगा इसके साथ ही टीडीएस और टीसीएस उच्च दर पर संग्रह किया जाएगा। वहीं इन सब के अलावा ₹1000 की विलंब शुल्क का भुगतान करके पैन कार्ड को दोबारा से चालू करवाया जा सकता है.