Railway Rules: अब अगर गलती से भी ट्रेन में मोबाइल-लैपटॉप किया चार्ज,तो लेने के देने पड़ जाएंगे.!

Railway Rules: भारतीय रेलवे से आए दिन करोड़ों लोग सफर करना पसंद करते हैं ऐसे में रेलवे भी अपनी यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा है और आज के समय में यात्री भी अपने साथ मोबाइल के अलावा लैपटॉप भी सफर में लाना पसंद कर रहे हैं. ऐसे में ट्रेन में पैसेंजर के लिए हर एक सीट पर चार्जिंग का इंतजाम भी किया हुआ है लेकिन क्या आप लोग यह जानते हैं कि भारतीय रेलवे में हर समय फोन चार्ज नहीं कर सकते? जी हां भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार तो आप कुछ समय के लिए चार्जिंग नहीं कर सकते हैं अगर आप लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आपके घर से फूल फोन और लैपटॉप चार्ज करके ही निकलना होगा।

Railway Rules: रात में नहीं कर सकते मोबाइल फोन चार्ज

भारतीय रेलवे के अनुसार तो रात के 11:00 से लेकर सुबह के 5:00 बजे किसी भी ट्रेन में कोई भी स्मार्टफोन या लैपटॉप का चार्ज लगना बिल्कुल ही माना है ऐसा रेलवे ट्रेन में किसी भी तरीके की दुर्घटना को रोकने के लिए किया जाता है दरअसल अक्सर ही लोग अपना फोन चार्जिंग पर लगाकर छोड़ भी देते हैं और फिर भूल भी जाते हैं और रात में अगर कोई फोन लैपटॉप चार्जिंग पर लगाकर सो जाता है और इसमें शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है ऐसे में रेलवे ने अपने पैसेंजर को रात के दौरान फोन चार्जिंग पर लगाने से मना किया है.

railways rules me is samay nhi kar sakte mobile laptop charge
railways rules me is samay nhi kar sakte mobile laptop charge

आदेश कब आया

दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारतीय रेलवे ने कोई नया नियम लागू किया समय-समय पर इस चीज को लेकर आदेश जारी करता भी रहता है साल 2014 में रेलवे बोर्ड ने आगे की दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यह आदेश जारी किया था वहीं इसके बाद 2021 में भी रेलवे ने हर जोन के लिए यह आदेश जारी कर दिया लेकिन जानकारी के अभाव के चलते यात्री इस नियम का पालन ही नहीं कर पाते।

Railway Rules: मिल सकती है सजा?

भारतीय रेलवे एक्ट 147 के तहत जिसके अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र में या अनादिकृत तौर पर एंट्री करने के मामले में जुर्म दर्ज होता है इसी धारा के अनुसार ही यदि ट्रेन में किसी भी चीज का इस्तेमाल अपराधी करता है तो जो की बैन है उसे पर ₹1000 के जमाने के साथ-साथ 6 महीने की जेल का प्रावधान भी है या फिर दोनों भी हो सकते हैं.