दुकानदारों, व्यापारियों के लिए बड़ी खबर, 1 मार्च से लागू हो रहा है जीएसटी का नया नियम, बढ़ सकती है मुश्किल …

GST New Rules 2024: यदि आप लोग एक दुकानदार हैं या फिर कोई बिजनेस चलते हैं तो आप लोगों के लिए यह खबर बेहद ही किफायती साबित होने वाली है क्योंकि दो नए बड़े अपडेट आए हैं और इसके लिए आपको यह खबर पढ़नी बड़ी अनिवार्य हो गई है तो लिए जान लेते हैं कि नियम क्या है?

GST New Rules 2024

यदि आप लोग भी किसी दुकान को चला रहे हैं या फिर कोई व्यापार कर रहे हैं या खुद का ही कोई काम धंधा करते हैं तो आप लोगों के लिए यह खबर ध्यान देने योग्य है क्योंकि ₹50000 से ज्यादा माल यानी कि समान पर अब 1 मार्च 2024 से नए नियम लागू कर दिए जाएंगे और दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि बिजनेस टू बिजनेस व्यापारी और कारोबारी के लिए जीएसटी से संबंधित नियम को भी अपडेट कर दिया गया है.

1 मार्च से बदल जाएंगे GST के नियम

1 मार्च 2024 से जीएसटी के नए नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं इसके बाद से बहुत सारी दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है. वहीं अब ई वे बिल जीएसटी ने सिस्टम के तहत 50000 रुपए से अधिक के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य पर ले जाने के लिए जरूरी है. लेकिन अब खबर तो ऐसी सामने आ रही है कि इस नियम के अंदर बदलाव कर दिया गया है आप सभी को यहां जानकारी के लिए बता दे की 1 मार्च 2024 से बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस विवरण के बिना अब ई वे बिल नहीं बन पाएगा।

यहां आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 1 मार्च 2024 से नई नियम के तहत 5 करोड़ से अधिक वाले व्यवसाय को बिजनेस टू बिजनेस लेनदेन करने के लिए इनवॉइस के बिना ई वे बिल जनरेट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी वहीं ई वे बिल के बिना 50000 से अधिक मूल्य के माल को भी एक राज्य से दूसरे राज्य पर परिवहन नहीं कर सकते हैं यानी कि अंतर राज्य सीमाओं पर अब आप लोग बिजनेस टू बिजनेस नहीं कर पाएंगे।

बदल जाएंगे नियम?

ऐसे में सरकार ने जीएसटी डिपार्मेंट के द्वारा ही इस पूरे मामले को लेकर नए नियम जारी किए हैं वहीं ई वे बिल जनरेट करने के लिए सबसे अहम चीज जरुरी हो गया है. हालांकि नए नियम केवल चालान के टैक्स पेयर पर ही लागू होता है ग्राहक और अन्य प्रकार के ट्रांजैक्शन हेतु ई वे बिल पहले की तरह ही जनरेट होगा और नया नियम 1 मार्च 2024 से लागू हो जाएगा।