Lockdown extended with new rules know what will be open and what will be closed: देश में चर्चा है लोक डाउन की! जिस के चौथे चरण की घोषणा कर दी गई है! अब इसको बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है! जिसके चलते गृह मंत्रालय ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी भी की है! क्योंकि सभी के मन में ख्याल था कि अब क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा! जीवन यापन में अब क्या कुछ हम कर पाएंगे? तो बताते हैं कि सरकार ने नई गाइडलाइंस के अनुसार, किन चीजों पर पाबंदी लगाई है और किन चीजों को खोलने की अनुमति दी है!
सरकार ने लगाई पाबंदी –
- 31 मई तक मेट्रो सेवाओं पर रोक रहेगी!
- मॉल, सिनेमा पहले की तरह बंद रहेंगे!
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 31 मई तक बंद रहेंगी!
- सभी तरह के आयोजनों पर 31 मई तक रोक!
- स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों को जाने की इजाजत नहीं होगी!
- सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी!
- स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थाएं पहले की तरह बंद रहेंगे!
सरकार ने दी खोलने की अनुमति –
- होम डिलीवरी की इजाजत होगी!
- ग्रीन जोन में एक ही राज्य के अंदर बस, टैक्सी चलाने की इजाजत!
- राज्यों की सहमति से अंतर-राज्यीय बस सेवाएं शुरू हो सकती हैं!
- रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन राज्य सरकारें तय करेंगी!
- राज्यों के बीच बस सेवा की शुरुआत हो सकती है! इसके लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति होनी चाहिए!
- राज्य के भीतर भी पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सेवा की शुरुआत सरकार कर सकती है!
- जिलाधिकारी रेड जोन, कन्टेनमेंट एरिया या हॉटस्पॉट तय करेंगे लेकिन केंद्र/स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक. पब्लिक बस मूवमेंट भी इसलिए कि मज़दूरों को लाया ले जाया जा सके!
18 मई से लॉकडाउन 4 में
?स्कूल कॉलेज बंद
?घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान बंद
?मेट्रो सेवा बंद
?बस सेवा खुलेगी( राज्यों के बीच)
?मॉल, सिनेमा हॉल, जिम बंद
?रेड,ओरेंज,ग्रीन ज़ोन का फ़ैसला राज्य सरकार करेगी
?धार्मिक स्थल बंद— Anjana Om Kashyap (@anjanaomkashyap) May 17, 2020
नोट : बाजार को खोलने को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं!