कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में तालाबंदी जारी है। सभी आर्थिक गतिविधियों पर लगभग प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके कारण लोगों की जेब में पैसे की कमी है। इस बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में मकान मालिकों से अपील की थी कि वे इन परेशान दिनों के दौरान किरायेदारों को कुछ हद तक दिखावा करें और दो से तीन महीने के लिए उनका किराया माफ करें। कुछ जमींदारों ने सहमति व्यक्त की है, लेकिन कुछ अन्य हैं जो किराए से परेशान हैं, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है।
जानकारी के अनुसार, पुलिस ने 9 ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो तालाबंदी के दौरान किराएदारों से किराया लेने आए थे। सभी एफआईआर पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर में दर्ज की गई हैं। मुखर्जी नगर के अधिकांश किरायेदार पीजी में रहते हैं, जिसका आरोप है कि मकान मालिक किराए की मांग करने के लिए तालाबंदी करने पहुंचे और उन पर दबाव डाला। किरायेदारों ने कहा कि उनके पास अभी किराए का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं।
आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज मामले:
मकान मालिक के दबाव के बाद, ये लोग पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे। पुलिस ने 9 मकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये मामले आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि यह धारा सरकारी काम में बाधा डालने के खिलाफ लगाई गई है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो मकान मालिकों को एक महीने तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यहां कोटला मुबारकपुर में एक किरायेदार ने बिजली कटौती को लेकर अपने मकान मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि, दोनों पक्षों में सुलह की खबरें भी आईं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश:
आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई मकान मालिक श्रमिकों या छात्रों पर किराए के लिए दबाव डालता है, तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश का अनुपालन करने की जिम्मेदारी जिले के साथ है। मजिस्ट्रेट या उपायुक्त। एसएसपी, एसपी या डिप्टी पुलिस कमिश्नर भी इस कानून के तहत कार्रवाई कर सकते हैं।