सभी मजदूरों को भगा कर केजरीवाल ने निर्माण कार्य को किया शुरू, मतलब रोहिंग्या मजदूरों को सीधा फायदा?

लॉक डाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है! ऐसे में सभी राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया था कि वह अपने राज्य में किस प्रकार की सुविधाएं जारी करेंगे! इसमें दिल्ली भी आता है जहां कुछ दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं! दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन गतिविधियों की अनुमति होगी! केवल उन मजदूरों के लिए जो अभी दिल्ली में मौजूद है! क्योंकि दिल्ली से लगभग सभी मजदूर अपने घर जा चुके हैं!

लेकिन बता दे कि दिल्ली में कोरोना वायरस का हाल कुछ ज्यादा ही बेहाल है! अभी तक दिल्ली में करोना के मामले 10000 से ज्यादा सामने आ चुके हैं! जिसके चलते दिल्ली में अभी तक 160 जाने जा चुकी है! लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या इस समय दिल्ली को खोलना सही रहेगा? क्योंकि दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलो की संख्या कुछ ज्यादा ही है!

दिल्ली सरकार की दिशा निर्देशों के अनुसार, निजी कार्यालय खुल सकते हैं वह भी फुल स्ट्रैंथ के साथ! सरकार का कहना है कि ज्यादातर स्टाफ घर से ही काम करें, इसकी कोशिश करनी होगी! अर्थात स्टाफ घर से ही काम करें यह जरूरी नहीं है बस एक कोशिश करनी है! लेकिन उस समय जब दिल्ली में यह वायरस अपना पर को बरसा रहा है! 10,000 से ज्यादा मामले और 160 जान जाने के बावजूद निजी कार्यालय को खोलने के आदेश दिए गए वह भी फुल स्ट्रैंथ के साथ!

लॉकडाउन 4.0 के तहत दिल्ली में दी गई अन्य छूट व प्रतिबंध इस तरह है …

  • निजी कार्यालय पूरी ताकत के साथ खोले जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कर्मचारी घर से ही काम करते हैं, यह कोशिश करनी होगी!
  • बाजार खुलेंगे लेकिन दुकानें विषम-सम के आधार पर खुलेंगी!
  • जरूरी सामानों की बिक्री से जुड़ी दुकानें रोजाना खुलेंगी। सिंगल्स, पासपोड्स, सोसाइटी में दुकानें रोज़ खुल सकती हैं!
  • स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल सकते हैं लेकिन इनमें किसी भी दर्शक को जाने की अनुमति नहीं होगी!
  • नाई की दुकानें, स्पा और सैलून अभी भी बंद रहेंगे!
  • शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, आवश्यक सेवा को छोड़कर किसी भी कार्य के लिए वर्जित है।
  • टैक्सी और टैक्सी को एक बार में केवल 2 यात्रियों के साथ चलने की अनुमति होगी!
  • टैक्सी / कैब एग्रीगेटर्स को कार पूलिंग या कार शेयरिंग की अनुमति नहीं होगी!
  • ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, साइकिल रिक्शा की अनुमति होगी लेकिन वे केवल 1 यात्री के साथ ही चल पाएंगे!
  • निजी वाहन चला सकेंगे। 4 व्हीलर में केवल दो यात्री एक साथ जा सकेंगे!
  • दोपहिया वाहनों के लिए पिछली सीट पर राइडर की अनुमति नहीं है!
  • आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कंटेनर जोन में किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं है!
  • एक बार में 20 यात्रियों के साथ बसें चल सकती हैं। बस में चढ़ने से पहले यात्रियों की एक स्क्रीनिंग होगी!
  • परिवहन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि सभी बस स्टॉप और अंदर बसों में सामाजिक सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए!
  • मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे!
  • सिनेमा, होटल, जिम, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे!
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह; स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और एकेडमिक गैदरिंग नहीं होगी। पूजा स्थल 31 मई तक बंद रहेंगे!
  • 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, पहले से ही बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर रहेंगे!
  • भोजन की होम डिलीवरी के लिए रेस्तरां में रसोई चालू की जा सकती है!
  • केवल 50 लोगों को ही शादियों में शामिल होने की अनुमति है और मृत व्यक्ति की अंतिम यात्रा में केवल 20 लोग शामिल हैं! इस दौरान सामाजिक भेद का भी पालन किया जाएगा!
  • चिकित्सा पेशेवर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वच्छता कार्यकर्ता और एम्बुलेंस बिना किसी प्रतिबंध के अंतरराज्यीय और घुसपैठ आंदोलन की अनुमति देंगे!
  • सभी प्रकार के सामान / कार्गो और खाली ट्रकों को भी इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए अनुमति दी जाएगी!
  • मास्क पहनना अनिवार्य होगा!

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