Bank News: यदि आपकी पत्नी का बैंक खाता SBI,PNB और BOB में है तो आपके लिए है बड़ी खुशखबरी अब होगी आपकी मौज जाने कैसे।

Bank News: यदि आप लोगों की पत्नी का खाता स्टेट बैंक आफ इंडिया या फिर अन्य किसी और बैंक में भी है तो आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी वाली खबर है. क्योंकि अब आप अपनी पत्नी के खाते में पैसे ट्रांसफर करके इनकम टैक्स बचा सकते हैं? दरअसल यदि आप हर महीने ही अपनी पत्नी के खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं तो यह नियम आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।

जी हां आप लोगों ने हमेशा ही देखा होगा कि कई लोग इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में अपने पत्नी के खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं या फिर अपनी पत्नी को बिजनेस किया किसी और काम के लिए पैसे दे देते हैं यह जो लिखी लेनदेन हो रहा है यह इनकम टैक्स के दायरे में ही आता है लेकिन क्या आप यहां पर इनकम टैक्स बचा सकते हैं तो लिए जान लेते हैं की पत्नी के खाते में पैसे ट्रांसफर करके कब और किन स्थितियों में पैसे बचा सकते हैं.

Bank News About Income Tax

Clubbing Of Income ये प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 60 से 64 तक दिया गया है यदि ऐसे में किसी को मिल रही इनकम पर अपने नाम से टैक्स आता है तो उसे लिविंग ऑफ इनकम कहा जाता है यह नियम इंडिविजुअल टैक्स पेयर पर ही लागू होता है साफ शब्दों में कहा जाए तो किन्हीं परिस्थितियों में आप अपनी पत्नी को पैसे देते हैं और उन्हें पैसे पर ब्याज से या डिविडेंड से कमाई होती है तो वह इनकम आपकी ही इनकम में जोड़ी जाएगी।

दरअसल यदि आप अपनी पत्नी को ₹200000 दे देते हैं या फिर उसे पैसे को फिक्स डिपॉजिट में लगा देते हैं इतना ही नहीं या म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में भी निवेश कर देते हैं तो ऐसे में निवेश किए गए कमाई पर जो भी कमाई होगी उन पर इनकम टैक्स लगेगा। इसी प्रकार यदि कोई घर किराए पर दिया गया है लेकिन किराया पत्नी के अकाउंट में लिया जा रहा है तब भी आपको रेंटल इनकम आपकी ही इनकम में जोड़ा जाएगा क्योंकि यहां सेक्शन 60 का ट्रांसफर आफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ़ एसिस्ट नियम लागू होता है.

Bank News: ऐसे बचाएं इनकम टैक्स

यदि आप लोग भी इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जरूरी स्टेप को ध्यान से पढ़े-

  • अगर आप लोगों की शादी होने वाली है तो शादी से पहले ही अपनी पत्नी के नाम पर कोई संपत्ति या तोहफा खरीद ले यह सब चीज इनकम टैक्स के प्रावधान के तहत नहीं आता है.
  • यदि आप अपनी पत्नी को खर्ची के लिए पैसे देते हैं और आपकी पत्नी उसे पैसे को बचत कर लेती है तो उसको भी आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा।
  • आप हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से भी इनकम टैक्स सेविंग कर सकते हैं सेक्शन 80d के तहत परिवार के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियर पर ₹25000 तक टैक्स बचा सकते हैं.
  • आप अपनी पत्नी को किसी गिफ्ट की वजह पैसे भी लोन देकर टैक्स बचा सकते हैं उन्हें कम ब्याज पर लोन दे सकते हैं बस यह लोन देने से लेकर इंटरेस्ट लेने तक सब कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए इससे आप दोनों की इनकम क्लब में शामिल नहीं होती है.
  • आप निवेश करने के लिए जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं उसे प्राइमरी फोल्डर बस इसमें प्राइमरी होल्डर वह सदस्य होना चाहिए जिसकी टैक्स लायबिलिटी काम है क्योंकि जॉइंट अकाउंट में ब्याज पर टैक्स लायबिलिटी प्राइमरी होल्डर के ही हाथ से बनती है.
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