
पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ ने आज़म खान को सलाखों के पीछे भेज दिया गया हैं. आपको बता दें की कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की तरफ से यह कार्यवाही की गयी हैं, पुलिस का कहना हैं की आज़म खान को उनके परिवार के साथ रामपुर जेल की बेरिक नंबर 1 में रखा जायेगा.
उनकी पत्नी महिला बेरिक में रहेंगी, जेल प्रशासन ने आज़म खान की सुरक्षा के कारणों के चलते जेल की सुरक्षा को पहले से कई गुणा बड़ा दिया हैं. यह सज़ा कोर्ट ने इसलिए सुनाया हैं क्योंकि आज़म खान और उनके परिवार को कोर्ट में बार बार पेश होने को कहा जा रहा था, वह लगातार इसकी अनदेखी कर रहे थे.
अंत में अपर जिला सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार की अदालत ने तीनों को दो मार्च तक जेल में सज़ा भुगतने के निर्देश जारी कर दिए. आजम खान पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 4/2019 के अंतर्गत धारा 420 ,467, 468, 471, 120बी के तहत कार्रवाई हुई है और अब अगली सुनवाई 2 मार्च को निर्धारित की गयी हैं.
दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आज़म खान के बेटे के खिलाफ मुकदमा चल रहा था. इसी को लेकर कोर्ट की तौहीन बार बार आज़म का परिवार कर रहा था. जिसके पश्चात कोर्ट ने धारा 83 के तहत आजम खान एंड फैमली की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए थे.

आपको बता दें की आज़म खान के खिलाफ यह मुकदमे आकाश सक्सेना जो की बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने गंज थाना में धारा 420, 467, 468 और 471 के अंतर्गत आजम खां, तजीन फातमा और अब्दुल्ला के विरुद्ध मुकदमें दर्ज़ करवाए हुए हैं.
हॉस्पिटल और नगर पालिका में अलग अलग तारिख के साथ जन्म प्रमाण पत्र होने के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द करने का भी फैसला सुनाया हैं. अब देखना यह होगा की 2 मार्च को आज़म खान और उनके परिवार को कोर्ट से राहत मिलती हैं या फिर नहीं.